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RBI ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस

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  • RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस छीना।
  • अब यह संस्थान जमा लेने या किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवा देने के लिए अधिकृत नहीं है।
  • बैंक के पास पर्याप्त फंड है, जमाकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
  • RBI अब बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा।

कानपुर (रीजनल एक्सप्रेस न्यूज): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के बैंकिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश 24 अप्रैल 2026 को कारोबारी घंटों की समाप्ति से प्रभावी हो गया है।

क्यों हुई यह कार्रवाई?: RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के अनुकूल नहीं था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (3) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने और प्रबंधन की कार्यप्रणाली संतोषजनक न होने के कारण यह कठोर निर्णय लिया गया है। बैंक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था, जिसे देखते हुए संस्थान को बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देना जनहित में नहीं समझा गया।

क्या होगा ग्राहकों के पैसों का?: खबर के बीच राहत की बात यह है कि RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अपने सभी जमाकर्ताओं की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी (नकदी) मौजूद है। बैंक को बंद करने (Winding up) की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों की जमा राशि की वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

पुराने प्रतिबंधों का इतिहास: गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पहले भी कई बार नियामक कार्रवाई हो चुकी है। मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में भी बैंक पर गंभीर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए थे। अब लाइसेंस रद्द होने के साथ ही बैंक का भविष्य पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है।

 

 

 

 

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