
सिपाही ने किया युवती से दुष्कर्म, 10 माह बाद पुलिस ने लगा दी एफआर, रेप की शिकार युवती इंसाफ के लिए रही भटक
सिपाही ने उसे होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म
कानपुर (रीजनल एक्सप्रेस)। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके की रहने वाली युवती ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाए है पुलिसकर्मी की दरिंदगी की शिकार पीड़िता ने बताया कि बाबूपुरवा थाने में तैनात रहे एक सिपाही ने उसे होटल में ले जाकर दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया था तत्कालीन पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 29 अक्टूबर 2021 को बाबूपुरवा थाने में सिपाही अमित कुमार के खिलाफ रेप,पॉस्को और धमकाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पीड़िता के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के 10 माह बीतने के बावजूद बाबूपुरवा पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टा साठगाँठ करके मुक़दमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वो अपने मुकदमा की जानकारी करने थाने गयी तो बाबूपुरवा इंस्पेक्टर ने गाली-गलौज करके उसको भगा दिया, जिसके बाद से पीड़िता एसीपी बाबूपुरवा, सँयुक्त पुलिस आयुक्त कानून /व्यवस्था के पास न्याय की गुहार लगाने गयी। वही सँयुक्त पुलिस आयुक्त आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि पीड़िता के आरोपों के निष्पक्ष जाँच के निर्देश दिए गए है।
पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2019 में बाबूपुरवा निवासी फैसल ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया था। युवती की तहरीर पर बाबूपुरवा पुलिस ने फैसल समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। युवती बाकी आरोपितों पर भी कार्रवाई की मांग करती रही, पर सुनवाई नहीं हुई। युवती के मुताबिक थाने जाने पर उसकी मुलाकात सिपाही अमित कुमार से हुई। सिपाही ने उसका फोन नंबर ले लिया और बाकी आरोपितों के खिलाफ भी कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। 11 माह पूर्व सिपाही बहाने से युवती को कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के एक होटल में ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता ने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। युवती ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त से असीम अरुण से गुहार लगाई। तब जाकर आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज हो सका था जिसमें बीती 17 अगस्त को एफ/आर लग गयी।
मुकदमा को परिस्थिति जनक साक्ष्यों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी है युवती ने 161 के बयान में घटना जुलाई 2021 की बताई और 164 के बयानों में जून 2021 की घटना बताया, झकरकटी के पास जिस होटल की घटना बताई वहाँ के रजिस्टर में एंट्री नही मिली, युवती ने मुकदमा में लिखाया है कि बाबूपुरवा में दर्ज 2019 के मुकदमा में आरोपी सिपाही ने उसको मदद का झांसा दिया था बल्कि 2018 में सिपाही बाबूपुरवा से पुलिस लाइन चला गया था।, वही एसीपी के अनुसार पीड़िता अस्पताल में भर्ती होने के प्रपत्र नही दे सकी, कॉल डिटेल्स के अनुसार युवती ने ही 3 बार सिपाही को कॉल किया था।
-आलोक सिंह (एसीपी बाबूपुरवा )