
भारतीय मानक ब्यूरो ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी खिलौना निर्माताओं को किए 630 लाइसेंस प्रदान
बीआईएस द्वारा घरेलू खिलौना निर्माताओं को दिए गए 661 लाइसेंसों में से 630 यानी कि 95% लाइसेंस एमएसएमई खिलौना निर्माताओं को उपलब्ध कराये गए हैं।
बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) द्वारा जारी खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश (क्यूसीओ), 2020 के अनुसार खिलौनों की सुरक्षा पहली जनवरी 2021 से अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत आवश्यक है।
इसके साथ ही, बनाए गए खिलौनों को उनकी सुरक्षा के लिए निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इनका बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची- II की योजना- I के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न (आईएसआई मार्क) धारण करना अनिवार्य है। इस क्यूसीओ के अनुसार बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ पढ़ें: कोई भी व्यक्ति आईएसआई चिह्न के बिना किसी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, भंडारण या इन्हें बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।
फुटकर व्यापारियों सहित अन्य सभी विक्रेता, यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि केवल मानक चिह्न वाले खिलौने वैध बीआईएस लाइसेंस रखने वाले खिलौना निर्माताओं से खरीदे और बेचे जाते हैं।